सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने एक Sarathi Parivahan Sewa नाम से पोर्टल शुरू किया हैं. अब आप इस सारथी परिवहन पोर्टल के माध्यम से RTO (Regional Transport Office) से संबंधित सभी Vahan Parivahan, Driving Licence (DL), परिवहन सेवा से संबंधित कार्य और सेवाओं को घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं.
इस लेख में सारथी परिवहन पोर्टल द्वारा Vahan Parivahan, Driving Licence (DL) आवेदन स्टेटस एवं अन्य परिवहन सेवा से संबंधित सभी जानकारी और सेवओं को ऑनलाइन कैसे प्राप्त करते हैं. उसकी पूरी जानकारी और प्रक्रिया दी गई हैं.
सारथी परिवहन सेवा क्या हैं?
सारथी परिवहन सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं. जो भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता हैं. इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य वाहन परिवहन सेवा से संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करना हैं. इस पोर्टल के माध्यम से Driving Licence (DL) आवेदन स्टेटस एवं अन्य कई प्रकार के विभिन्न Vahan Parivahan Sewa को आप ऑनलाइन अपने घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं. RTO ऑफिस जाने की आवश्यकता कम पड़ती हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?
- लर्निंग लाइसेंस (Learner License)
- स्थाई लाइसेंस (Permanent License )
- कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (Commercial License)
- अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving License)
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- स्थाई पता प्रमाण पत्र – आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बिजली बिल, पासपोर्ट, राशनकार्ड, निवास प्रमाण पत्र में से कोई एक होनी चाहिए.
- आयु प्रमाण पत्र – इसके लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल 10वीं का मार्कशीट, पैन कार्ड या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई बर्थ का एफिडेविट में कोई एक होनी चाहिए.
- पहचान पत्र – आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड, या पासपोर्ट में से कोई एक होनी चाहिए.
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए योग्ता
- MCWG (Motor cycle without Gear) – उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए.
- MCW (Motorcycle with Gear) – इस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने लिए उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए.
- Commercial License for transportation – इस लाइसेंस लिए उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए. साथ में LMV लाइसेंस होना चाहिए.
Driving Licence (DL) आवेदन प्रक्रिया
आप ऑनलाइन Driving Licence के लिए आवेदन करना चाहते हैं. तो नीचे दिए गए प्रक्रिया को अपनाकर सारथी परिवहन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं.
- पहले https://parivahan.gov.in/ पोर्टल पर जाएँ.
- होम पेज पर “Drivers/ Learners License” को Click करें.

- अब अपने राज्य का चुनाव करें. जहाँ से आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हैं.

- राज्य का चुनाव करने के बाद आपके सामने एक नई पेज प्रदर्शित होती हैं. इस पेज पर आपको बहुत विकल्प दिखाई देता हैं.
- Apply for Learner Licence – के लिए इस विकल्प का चुनाव करें.
- Apply for Driving Licence – लर्निग लाइसेंस बना चुके हैं. तब इसका चुनाव करें.

- अब आपके सामने एक नई पेज प्रदर्शित होती हैं. इस पेज पर आपको पूरा विवरण दिया गया हैं. की आवेदन फॉर्म स्टेप बाई स्टेप कितने चरणों में कम्प्लीट होगा. ध्यानपूर्वक इसे पढ़ कर ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें.
- अपना RTO Office को सेलेक्ट करके “Submit” बटन पर क्लिक करें. आपको दो विकल्प दिखाई देते हैं “Submit via Aadhaar Authentication” और “Submit without Aadhaar Authentication” इनमे से अपने अनुसार सेलेक्ट करके आगे बढ़ें.
- अब अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करें और OTP के माध्यम से लॉगइन करें.
- लॉगइन करते ही आवेदन फॉर्म प्रदर्शित हो जाता हैं. इस फॉर्म में जो जानकारी मांगी गई उसे ध्यानपूर्वक भरें.
- मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ को स्कैन करके अपलोड करें.
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें यह राज्यवार और ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार पर अलग – अलग हो सकते हैं.
- आवेदन फॉर्म को भरने के बाद “Submit” बटन को क्लिक करें. आपको एक रसीद प्राप्त होती हैं. जिसे आप प्रिंट/ डाउनलोड करके रख लें.
टेस्ट देने के लिए स्लॉट बुक करें
यदि आपने Learner Driving Licence के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया हैं. तब आपको इसके बाद ऑनलाइन एक टेस्ट भी देना पड़ता हैं. इस टेस्ट को आप पास कर जाते हैं. तब आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता हैं.
- अगर आपने स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन किया हैं. तब आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करना हैं.
- जब स्लॉट बुक कर देते हैं. तब उस तारीख को समय पर RTO ऑफिस में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना हैं.
- जब आप ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाते हैं. तब आपको स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता हैं. जिसे डाक द्वारा आपके दिए पते पर भेज दिया जाता हैं. आप डिजिटल लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं.
लर्नर लाइसेंस (LL) और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में अंतर
- लर्नर लाइसेंस (Learner Driving Licence) – यह एक अस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस होता हैं. जो अभ्यास के लिए जारी किया जाता हैं. इस लाइसेंस के तहत व्यक्ति किसी अनुभवी लाइसेंस धारक के निगरानी में वाहन चला सकता हैं. इस लाइसेंस की वैधता छः माह की होती हैं.
- स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving License ) – जब व्यक्ति लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बना कर कुछ समय के बाद RTO के तहत ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेता हैं. तब उसे स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता हैं. स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस मील जाने के बाद वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से वह सभी वाहन चला सकता हैं. जिसके लिए वह लाइसेंस जारी किया गया हैं.
Driving Licence Renewal
यदि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवनीकरण (Renewal) करना चाहते हैं. तो नीचे बताए गए प्रक्रिया को अपनाकर अपने लाइसेंस को Renewal करा सकते हैं.
- पहले https://parivahan.gov.in/ पोर्टल पर जाएँ.
- होम पेज पर “Drivers/ Learners License” को Click करें.
- अब राज्य का चुनाव करें. जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बना हैं.
- यहाँ “Apply for DL Renewal” को सेलेक्ट करें.
- अब आवेदन फॉर्म स्टेप बाई स्टेप कितने चरणों में कम्प्लीट होगा. ध्यानपूर्वक इसे पढ़ कर ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें.
- अब आपको अपना Driving Licence number, Date of Birth और कैप्चा कोड को ध्यानपूर्वक दर्ज करके चेक बॉक्स को चेक करें और “Get DL Details” बटन पर क्लिक करें.
- आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल प्रदर्शित हो जाता हैं.
- अब आवश्यक दस्तावेज़ को अपलोड करके नवनीकरण शुल्क का भुगतान करें.
- मूल दस्तावेज़ को सत्यापन के लिए RTO कार्यालय में निर्धारित समय पर जाकर दस्तावेज़ का सत्यापन कराएँ. सत्यापन होने के बाद आपको नई ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता हैं.
Duplicate Driving Licence
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएँ.
- होम पेज पर “Drivers/ Learners License” को Click करें. और राज्य का चुनाव करें.
- यहाँ “Apply for Duplicate DL” को सेलेक्ट करें.
- अब Driving Licence number, Date of Birth, कैप्चा को दर्ज करके चेक बॉक्स को चेक करें, और “Get DL Details” बटन पर क्लिक करें.
- आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल प्रदर्शित हो जाता हैं.
- अपने DL के सभी विवरण की पुष्टि करें. और मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड को दर्ज करें.
- “Issue of Duplicate DL” विकल्प को सेलेक्ट करके “Proceed” बटन पर क्लिक करें.
- शारीरिक दक्षता (physical fitness) की स्व-घोषणा पत्र को भरें.
- अब आवश्यक दस्तावेज़ को अपलोड करके शुल्क का भुगतान करें.
- मूल दस्तावेज़ को सत्यापन के लिए RTO कार्यालय में निर्धारित समय पर जाकर दस्तावेज़ का सत्यापन कराएँ. सत्यापन होने के बाद आपको नई ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता हैं.
Driving Licence Status चेक करने की प्रक्रिया
- पहले https://parivahan.gov.in/ पोर्टल पर जाएँ.
- होम पेज पर “Online Services” विकल्प को सेलेक्ट करके फिर “Driving License Related Services” पर क्लिक करें.
- अब अपने राज्य (State) का चुनाव करें.
- इस नई पेज पर दिए गए विकल्प में से “Application Status” विकल्प को सेलेक्ट करें.
- अब अपना Application Number, Date of Birth, कैप्चा दर्ज करके “Submit” बटन पर Click करें.
- आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की स्थिति (Status) विवरण प्रदर्शित हो जाता हैं.
वाहन विवरण (Vehicle Details) कैसे जाने
- वाहन विवरण जानने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएँ.
- होम पेज पर मेनू में “Informational Services ” के विकल्प को सेलेक्ट करके फिर “Know your Vehicle Details” पर क्लिक करें.
- अपने mobile number के द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके लॉगइन करें.
- अब Vahan नंबर को दर्ज करके फिर कैप्चा कोड को ध्यानपूर्वक भरें. और “Vahan Search” पर क्लिक करें.
- वाहन विवरण (Vehicle Details) स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता हैं.
Sarathi Parivahan पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ
- Apply for Learner’s Licence
- Apply for New Driving Licence
- Driving Licence Renewal
- Apply for Duplicate Licence
- Update Driving Licence Information
- Check Licence Status
- Upload Documents
- Driving Test Slot Booking
सारथी परिवहन पोर्टल हेल्पलाइन
ईमेल आईडी – helpdesk-sarathi[at]gov[dot]in